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VERY VERY IMPORTANT NEWS FOR FILM INDUSTRY EMPLOYEES …

महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरी, ओवरटाइम के भुगतान, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और बीमा को विनियमित करने के लिए मनोरंजन, विज्ञापन और ऑडियो उद्योगों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की हैं। सरकार शिकायतों और उनके निवारण के लिए एक पोर्टल भी स्थापित करेगी।



मनोरंजन, विज्ञापन और संगीत उद्योग के सभी व्यवसाय पंजीकृत होंगे। सभी श्रमिकों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। यह फिल्म स्टूडियो के मालिकों और निर्माताओं या एजेंसियों और श्रमिकों को प्रदान करने वाले ठेकेदारों के लिए 25-बिंदु एसओपी का पालन करने के लिए बाध्यकारी होगा, जो उक्त उद्योगों के प्रत्येक सदस्य पर लागू होगा।



SOPs में कहा गया है कि वेतन के लिए सभी भुगतान हर महीने के सातवें दिन तक किए जाएंगे, 1,000 से बड़े आकार वाले संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों को लगातार वेतन वृद्धि दी जाएगी, 50 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के कर्मचारियों को आवास भत्ता दिया जाएगा।



यदि संगठन में 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं और जहां मालिक/निर्माता की मांग पर कर्मचारियों को काम दिया जाता है, तो सभी कर्मचारियों को एक वर्ष में कम से कम 15 दिनों के वेतन का बोनस दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी कार्य की अवधि के लिए नियोक्ता के साथ सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा, और ऐसे अनुबंधों के लिए बिचौलियों की कोई भागीदारी नहीं होगी।



बच्चों को रोजगार देने और कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए भी एसओपी हैं। शिकायतों के निस्तारण के लिए अलग से कमेटी बनेगी। समिति महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (फिल्म सिटी, गोरेगांव, बॉम्बे) के निदेशक की अध्यक्षता में होगी। इस आशय का एक संकल्प 14 फरवरी को जारी किया गया था। #filmindustry #film #filmproduction #films #bollywood #bollywoodnews

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